शामली। डीएम जसजीत कौर द्वारा जनपद शामली में कोरोना की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत शादी समारोहों व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति को निर्देेश दिए गए है। जिनका विवरण इस प्रकार है।
- बन्द स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाॅल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
- आयोजन/समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में सामाजिक दूरी के प्रोटोकाॅल का पूर्णतः पालन किया जायेगा।
- आयोजन/समारोह स्थलों पर शौचालयों में साफ-सफाई एवं सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था रखी जायेगी।
- उपरोक्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुपालन की पूर्ण जिम्मेदारी आयोजकों की होगी।
उपरोक्त आदेश में किसी प्रतिबन्ध की अवहेलना किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा-51 से 58 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।