प्रदेश में दो पहिया और चार पहिया वाहन खरीदने पर करीब एक फीसदी दरें बढ़ा दी गई है। संशोधित दरों के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहनों की खरीद पर 11 फीसदी कर देना होगा। अभी तक 10 फीसदी ही कर देना होता था। ऐसे में वाहन खरीदना अब महंगा हो रहा है।
परिवहन निगम की ओर से राजस्व में वृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे में परिवर्तन करने के लिए उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के अधीन पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं को अवक्रमित करते हुए नई दरें तय की थी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी। सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह कर एक बार ही देना होगा।
नए वाहनों की खरीद पर कर की दर
- 40 हजार तक के दो पहिया वाहनों की खरीद पर सात फीसदी
- 40 हजार से अधिक मूल्य के दो पहिया वाहनों की खरीद पर 10 फीसदी
- 10 लाख तक के गैर एसी वाहनों की खरीद पर नौ फीसदी
- 10 साल सेअधिक मूल्य एकी और नॉन एसी वाहनों पर 11 फीसदी
- वाहनों को खींचने के लिए ट्रेलर पर दो फीसदी
पुराने वाहनों (गैर परिवहन) पर वार्षिक कर की दर
- दोपहिया वाहनों पर 200 रुपये
- एक हजार किलोग्राम तक के गैर दोपहिया वाहनों पर एक हजार
- एक हजार से पांच हजार किलोग्राम के वाहनों पर दो हजार।
- पांच हजार से अधिक वजन वाले वाहनों पर तीन हजार।
- वाहनों को खीचने के लिए ट्रेलर पर 200 रुपया।