सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीआर से जुड़े आठ जिलों- नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर में पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
सख्त दंड का प्रावधान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पांच साल तक की कैद, एक लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान है। यदि दोषी दोबारा नियम तोड़ते हैं, तो प्रतिदिन पांच हजार रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकेगा।
शिकायत दर्ज करने के विकल्प
लोग कहीं भी पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन बिक्री सहित) या उपयोग की जानकारी निम्न माध्यमों से दे सकते हैं—
- व्हाट्सऐप: 7570000100
- एसएमएस: 7233000100
- फेसबुक: @112UttarPradesh
- एक्स (Twitter): @112UttarPradesh
साथ ही नागरिक सीधे यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट uppcb.up.gov.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जनता से अपील
यूपी पुलिस ने आमजन से सहयोग की अपील की है और कहा है कि प्रदूषण रोकने के लिए इस आदेश का पालन सभी के लिए अनिवार्य है।