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त्विषा शर्मा केस: हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देने का आदेश किया रद्द

HIGHLIGHTS
- मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने त्विषा शर्मा मौत मामले में पूर्व न्यायाधीश गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है।
- बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान अवकाशकालीन न्यायाधीश देवनारायण मिश्रा की अदालत ने भोपाल की सत्र अदालत द्वारा 15 मई 2026 को दिए गए जमानत आदेश को निरस्त कर दिया।
- अदालत ने कहा कि मामले में लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए अग्रिम जमानत जारी रखना उचित नहीं है।
- इसके साथ ही दहेज प्रताड़ना और अन्य आरोपों से संबंधित याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया।
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