5 लाख रुपए के बिटकॉइन से हुआ 6 करोड़ का फायदा, इनकम टैक्स की पड़ी नजर

इंफोसिस के एक पूर्व कर्मचारी ने 5 लाख रुपए में बिटकॉइन खरीदा था, जिसे उसने 6 करोड़ 69 लाख रुपए में बेच दिया. इसके बाद शुरू हुई इस कर्मचारी की मुश्किलें. दरअसल बिटकॉइन के मुनाफे से इंफोसिस के पूर्व कर्मचारी ने घर खरीदा, इसके बाद उसके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया और बिटकॉइन के मुनाफे पर 30 फीसदी टैक्स की डिमांड करी.

इस पूरे मामले की सुनवाई राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NAFC) और जोधपुर आईटीएटी न्यायाधिकरण में हुई, जिसमें से एक जगह पर इस व्यक्ति को निराशा हाथ लगी और दूसरी जगह पर सफलता. इसके बाद इंफोसिस के पूर्व कर्मचारी को बिटकॉइन टैक्स में 33 लाख रुपए का फायदा हुआ. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कैसे इस व्यक्ति को 33 लाख रुपए का फायदा हुआ.

कब खरीदा था बिटकॉइन?

इंफोसिस के पूर्व कर्मचारी ने 2015-16 में जॉब करते हुए बिटकॉइन खरीदें थे. इसके लिए उसने अपनी सैलरी से 5 लाख रुपए के बिटकॉइन में इंवेस्ट किए. इसके बाद इस व्यक्ति ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इन बिटकॉइन को 6 करोड़ 69 लाख रुपए में सेल कर दिया और इस पैसे से घर खरीदा.

कैसे शुरू हुई समस्या?

समस्या तब पैदा हुई जब इस व्यक्ति ने धारा 54F (बिटकॉइन की बिक्री से घर खरीदने के लिए लाभ का उपयोग करने के लिए) के तहत टैक्स छूट का दावा किया और बिटकॉइन की बिक्री से इस लाभ पर 20% लॉग टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCG) का भुगतान किया. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने निर्धारित किया कि इस व्यक्ति को धारा 54F में टैक्स छूट नहीं मिलनी चाहिए और साथ ही 6.69 करोड़ रुपये पर 30% वर्चुअल डिजिटल एसेट (VDA) टैक्स का भुगतान करना चाहिए और इसलिए कर नोटिस भेजा.

हार-जीत ने बदला खेल

इंफोसिस के पूर्व कर्मचारी ने इस टैक्स नोटिस के खिलाफ राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (NAFC), दिल्ली में अपील दायर की. एनएएफसी, दिल्ली में यह व्यक्ति केस हार गया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट केस जीत गया. इसके बाद इंफोसिस के पूर्व कर्मचारी ने जोधपुर ITAT में इसकी अपील की, जहां इसके पक्ष में फैसला हुआ और इसे बिटकॉइन सेल पर लगने वाले टैक्स में 33 लाख रुपए का फायदा हुआ.

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