कानपुर: पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनके उस आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 में उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे की कार्रवाई रद्द करने की मांग की थी।

इस मामले में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने आदेश पारित किया। इरफान ने ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन आदेश और संबंधित कार्रवाई को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 12 जनवरी को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था।