भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को प्रीपेड भुगतान उपकरण धारकों ( Prepaid Payment Instruments Holders) को थर्ड पार्टी मोबाइल एप्लीकेशन जरिए यूपीआई भुगतान करने और प्राप्त करने की अनुमति दे दी। केंद्रीय बैंक ने परिपत्र में कहा कि तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लिकेशन पर पूर्ण-केवाईसी रहने पर प्रीपेड भुगतान उपकरणों (पीपीआई) से/तक यूपीआई से भुगतान को सक्षम करने का निर्णय लिया गया है।
परिपत्र में कहा गया है, "पीपीआई जारीकर्ता अपने ग्राहक पीपीआई को अपने यूपीआई हैंडल से जोड़कर केवल अपने पूर्ण-केवाईसी पीपीआई धारकों को यूपीआई भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। जारीकर्ता के आवेदन पर पीपीआई से यूपीआई लेनदेन ग्राहक के मौजूदा पीपीआई क्रेडेंशियल का उपयोग करके प्रमाणित किया जाएगा।" इस प्रकार, ऐसा लेनदेन यूपीआई प्रणाली तक पहुंचने से पहले ही पूर्व-अनुमोदित हो जाएगा।
आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली प्रदाता के रूप में पीपीआई जारीकर्ता को किसी भी बैंक या किसी अन्य पीपीआई जारीकर्ता के ग्राहकों को अपने साथ नहीं जोड़ा जाना जोड़ना चाहिए। आरबीआई के इस निर्णय का उद्देश्य गिफ्ट कार्ड, मेट्रो रेल कार्ड और डिजिटल वॉलेट जैसे पीपीआई धारकों को अधिक लचीलापन प्रदान करना है।