नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 है। जो करदाता अभी तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं, उन्हें तुरंत दाखिल करना चाहिए, वरना पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर आईटीआर की तारीख बढ़ाने की फर्जी खबरें वायरल हो रही हैं, जिसे आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से खारिज किया है।
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि फर्जी खबर में दावा किया गया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 कर दी गई है, जो बिल्कुल गलत है। विभाग ने रिटर्न दाखिल करने की वास्तविक तारीख 15 सितंबर ही बताई है।
करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करें। विभाग का हेल्पडेस्क 24×7 काम कर रहा है और कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सत्रों और सोशल मीडिया (ट्विटर, एक्स) के माध्यम से करदाताओं की सहायता प्रदान कर रहा है।
सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी लेटर में यह भी दावा किया गया था कि सीबीडीटी ने उपयोगिताओं के सिस्टम तैयार करने और रोलआउट के लिए समय को ध्यान में रखते हुए अंतिम तारीख बढ़ा दी है, लेकिन आयकर विभाग ने इसे पूरी तरह गलत बताया है।