कोलकाता। शब-ए-बारात के अवसर पर कोलकाता हाईकोर्ट ने अवैध और पर्यावरण के लिए हानिकारक पटाखों के इस्तेमाल को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) और पुलिस को आदेश दिया है कि त्योहार के दौरान किसी भी प्रतिबंधित या खतरनाक पटाखे को फोड़ने की अनुमति न दी जाए।

रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध
मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह रोक रहेगी। अदालत ने यह भी कहा कि पुलिस सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता और उनके परिवार को शब-ए-बारात के दौरान पर्याप्त सुरक्षा मिले। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि त्योहार के समय अवैध पटाखों से उन्हें परेशानी होती है।

पुलिस और प्रदूषण बोर्ड को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का आदेश
कोर्ट ने पुलिस और पीसीबी को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश के पालन की कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

सरकार ने घोषित किया अवकाश
उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने शब-ए-बारात के अवसर पर बुधवार को राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है।