नवंबर 2024 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना। यह याचिका जून में महाराष्ट्र हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने भी इसे कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन करार देते हुए खारिज किया था।
याचिका में दावा किया गया था कि चुनाव में शाम छह बजे के बाद 72 लाख वोटों की गड़बड़ी हुई, इसलिए चुनाव परिणाम रद्द किए जाएं। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी याचिका सीधे अदालत में नहीं दी जा सकती और चुनाव आयोग के समक्ष पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके अलावा, चुनाव याचिका दाखिल करने की 45 दिन की समय सीमा होती है।
हाई कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि केवल एक अखबार में प्रकाशित लेख के आधार पर इस तरह की याचिका दाखिल करना अनुचित है और सुनवाई के कारण कोर्ट का समय बर्बाद हुआ। हालांकि, जुर्माने का प्रावधान होने के बावजूद इसे नहीं लगाया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाते हुए चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया था।