नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अहम कदम उठाया है। ईडी ने दिल्ली की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य आरोपियों के खिलाफ दाखिल शिकायत पर संज्ञान लेने से इंकार किया गया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को ईडी की चार्जशीट को गैर-कानूनी ठहराते हुए कहा था कि यह केवल एक निजी शिकायत पर आधारित है और किसी प्रीडिकेट ऑफेंस की एफआईआर नहीं थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीएमएलए के तहत जांच के लिए एफआईआर का होना अनिवार्य है।

ईडी ने ट्रायल कोर्ट के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट में अपील दायर की है। एजेंसी ने कहा कि अदालत का निर्णय गलत है और मामले को आगे बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही, ईडी दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज हालिया एफआईआर को आधार मानते हुए नई चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है।

इस मामले में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की संपत्तियों के कथित दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है, जबकि ईडी इसे आर्थिक अपराध के रूप में देख रही है। अब यह मामला हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए जाएगा।