आजम खान को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी, 18 जुलाई को आ सकता है फैसला

HIGHLIGHTS
- आजम खान के भड़काऊ भाषण मामले में सेशन कोर्ट में अपील पर बहस पूरी, 18 जुलाई को फैसला संभावित।
- आम आदमी पार्टी नेता फैसल खां लाला ने निचली अदालत के बरी करने के फैसले को दी है चुनौती।
- 2019 में दर्ज मामले में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया था, जबकि दिसंबर 2025 में आजम खान को बरी कर दिया गया था।
रामपुर: सपा नेता आजम खान से जुड़े भड़काऊ भाषण मामले में मंगलवार को सेशन कोर्ट में दाखिल अपील पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में अब अदालत 18 जुलाई को अपना फैसला सुना सकती है। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खां लाला भी कोर्ट में मौजूद रहे।
फैसल खां लाला ने ही 2 अप्रैल 2019 को रामपुर की शहर कोतवाली में आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय में दिए गए भाषण के दौरान आजम खान ने तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं।
शिकायतकर्ता के अनुसार, भाषण का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी। आरोप लगाया गया था कि आजम खान के बयान से अधिकारियों के खिलाफ लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। इसके बाद पुलिस ने जांच पूरी कर संबंधित धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
यह मामला एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रहा था। 18 दिसंबर 2025 को अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया था।
निचली अदालत के इस फैसले को चुनौती देते हुए फैसल खां लाला ने एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) में अपील दाखिल की थी। मंगलवार को अपील पर दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई और अब सभी की नजरें 18 जुलाई को आने वाले फैसले पर टिकी हैं।
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