दिल्ली विश्वविद्यालय: एक महीने के लिए परिसर में सार्वजनिक प्रदर्शन और जुलूस पर रोक

दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने परिसर में आगामी एक महीने के लिए किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यह आदेश प्रॉक्टर प्रो. मनोज कुमार द्वारा 17 फरवरी 2026 से प्रभावी करने के लिए जारी किया गया है और अगले एक महीने तक लागू रहेगा।
प्रॉक्टर ने बताया कि यह कदम परिसर में अनियंत्रित सार्वजनिक गतिविधियों से ट्रैफिक बाधित होने, लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ने और शांति भंग होने की संभावनाओं के कारण उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में कुछ आयोजक विरोध प्रदर्शनों को नियंत्रित करने में असफल रहे हैं, जिससे परिसर में कानून-व्यवस्था प्रभावित हुई।

प्रॉक्टर के अनुसार, इस आदेश के पीछे सिविल लाइंस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारा 26 दिसंबर 2025 को जारी निर्देश भी हैं, जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन का हवाला दिया गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, रैली, धरना, प्रदर्शन या आंदोलन पर रोक लगाई गई है ताकि सामान्य लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की जा सके।
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