गैंगस्टर इमरान उर्फ लाला की 12.5 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

मुजफ्फरनगर। सिविल लाइन थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सुजड़ू की लीकड़ा पट्टी में रहने वाले गोकशी के आरोपी इमरान उर्फ लाला की लगभग साढ़े बारह लाख रुपये मूल्य की जमीन को कुर्क कर प्रशासन के कब्जे में ले लिया। जमीन पर नोटिस बोर्ड लगाकर पुलिस ने सार्वजनिक रूप से मुनादी कर ग्रामीणों को आदेश की जानकारी भी दी।
थाना खालापार प्रभारी महावीर सिंह चौहान ने चार अप्रैल 2025 को इमरान उर्फ लाला सहित उसके साथी ओसाफ, मंशाद और यूनुस के खिलाफ गोकशी और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। मामले की विवेचना सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष सिंह को सौंपी गई थी।
जांच के दौरान विवेचक ने डीएम उमेश मिश्रा को भेजी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी इमरान ने अपराध से अर्जित धन से अवैध रूप से संपत्ति खरीदी है। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने आरोपी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए।
निर्देशों के आधार पर मंगलवार को पुलिस टीम ने सुजड़ू के जंगल क्षेत्र में स्थित लगभग 0.0590 हेक्टेयर भूमि को जब्त कर लिया। कार्रवाई सीओ सिटी सिद्धार्थ मिश्रा और नायब तहसीलदार सदर हरेंद्र सिंह की मौजूदगी में पूरी की गई।
एसपी सिटी सत्य नारायण प्रजापत ने बताया कि गैंगस्टर एक्ट में नामजद इमरान इस समय जमानत पर है, जबकि उसके अन्य साथियों की संपत्ति की जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि यह पूरा गिरोह गोकशी से जुड़ा हुआ है और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है।
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