मुजफ्फरनगर में भाई की हत्या के दोषी को उम्रकैद, अदालत ने लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

HIGHLIGHTS
- मामला 22 अप्रैल 2023 को गन्ने की ट्रॉली निकालने के विवाद से जुड़ा था।
- गंभीर रूप से घायल तेजवीर की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी।
- 12 अगस्त को अदालत ने सुखपाल को दोषी करार दिया था।
मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अदालत ने उनके सगे भाई और मामले के दोषी सुखपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया।
मामला 22 अप्रैल 2023 का है। वादी सोनू सैनी ने शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार सुखपाल और अन्य लोग खेत से गन्ने की ट्रॉली निकाल रहे थे। तेजवीर सैनी ने इसका विरोध किया था।
गवाह अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए
अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि “राम जैसे भाई की हत्या करना एक जघन्य अपराध है।” आरोप है कि विरोध के बाद तेजवीर के साथ मारपीट की गई और इसी दौरान सुखपाल ने उनके ऊपर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी।
गंभीर रूप से घायल तेजवीर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध साक्ष्य और गवाह अदालत के सामने प्रस्तुत किए गए।
सुनवाई पूरी होने के बाद 12 अगस्त को अदालत ने सुखपाल को दोषी करार दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने सुखपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
हत्या में दोषी पाए गए सुखपाल मृतक तेजवीर सैनी के सगे भाई हैं। मामले में अदालत के फैसले के बाद आगे की विधिक प्रक्रिया जारी रहेगी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “राम जैसे भाई की हत्या करना एक जघन्य अपराध है।”
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