मेरठ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शास्त्रीनगर स्थित अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त

मेरठ। शास्त्रीनगर के सेंट्रल मार्केट में शनिवार सुबह प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में अवैध व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी। पोर्क लेन मशीन की मदद से भूखंड संख्या 661/6 पर बने इस कॉम्प्लेक्स को गिराया जा रहा है।
यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 17 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत की जा रही है, जिसमें तीन माह के भीतर कॉम्प्लेक्स खाली कराकर दो सप्ताह में ध्वस्तीकरण के निर्देश दिए गए थे। हालांकि, आदेश जारी होने के करीब दस माह बाद अब जाकर इसे अमल में लाया गया है।
शुक्रवार रात तक प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स की 22 दुकानों को खाली करा लिया था। बताया गया कि यह भूखंड 1986 में आवासीय प्रयोजन के लिए आवंटित हुआ था, लेकिन बाद में यहां अवैध रूप से व्यावसायिक निर्माण कर दिया गया। आवास विकास परिषद ने 1990 में नोटिस जारी कर अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, मगर मामला कानूनी उलझनों में फंसा रहा।
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता लोकेश खुराना ने अवमानना याचिका दायर की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने छह अक्टूबर को गृह सचिव, आवास आयुक्त, डीएम, एसएसपी और नौ व्यापारियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा था। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है, जबकि ध्वस्तीकरण की तिथि 25 अक्टूबर तय की गई थी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से जारी है और इलाके में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
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