‘जन-गण-मन’ और ‘वंदे मातरम्’ को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश

HIGHLIGHTS
- केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के इस्तेमाल को लेकर राज्यों व मंत्रालयों को निर्देश जारी किए।
- गृह मंत्रालय ने बताया कि किन कार्यक्रमों में दोनों का गायन या वादन जरूरी है।
- राष्ट्रपति के राजकीय कार्यक्रमों और राष्ट्र के नाम संबोधन से जुड़े अवसरों पर राष्ट्रगीत के प्रावधान बताए गए हैं।
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगान ‘जन-गण-मन’ और राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ के इस्तेमाल को लेकर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय (MHA) ने स्पष्ट किया है कि दोनों के गायन और वादन को लेकर पहले से निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि किन-किन अवसरों पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बजाना या गाना अनिवार्य है और किन कार्यक्रमों में इन्हें प्रस्तुत किया जा सकता है, इसकी जानकारी पहले से जारी नियमों में दी गई है।
9 जुलाई को जारी आदेश के अनुसार, राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन नागरिक सम्मान समारोहों, राष्ट्रपति के औपचारिक राजकीय कार्यक्रमों और केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कुछ विशेष आयोजनों में किया जाएगा।
इसके अलावा राष्ट्रपति के किसी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने और वहां से प्रस्थान करने के अवसर पर भी राष्ट्रगीत की प्रस्तुति का प्रावधान है। वहीं, राष्ट्रपति के ऑल इंडिया रेडियो (AIR) और दूरदर्शन के माध्यम से राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में भी राष्ट्रगीत बजाए जाने का उल्लेख किया गया है।
गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित संस्थानों से कहा है कि राष्ट्रीय प्रतीकों से जुड़े नियमों और प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित किया जाए।
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