राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, जमा करने होंगे 5 करोड़

HIGHLIGHTS
- दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अभिनेता
- सात मामलों में बरकरार रखी गई थी सजा
- राजपाल यादव की याचिका पर सशर्त नोटिस जारी
अभिनेता राजपाल यादव ने चेक बाउंस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट की ओर से सुनाई गई तीन महीने की जेल की सजा और साढ़े सात करोड़ रुपये वापस करने के आदेश के खिलाफ अभिनेता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में अभिनेता को राहत दी है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी रखी है। राजपाल यादव को बुधवार तक पांच करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया है।
फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को निर्देश दिया कि वह बुधवार तक अपनी रजिस्ट्री में पांच करोड़ रुपये जमा करें। यह निर्देश चेक बाउंस मामले में सजा काटने के लिए सरेंडर करने से छूट देने की शर्त के रूप में दिया गया है। यह मामला फिल्म प्रोड्यूसर-फाइनेंसर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है।
कब होगी अगली सुनवाई?
अदालत ने राजपाल यादव की याचिका पर सशर्त नोटिस जारी किया है। इस याचिका में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 10 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत सात मामलों में उनकी सजा और तीन महीने की जेल की सजा को बरकरार रखा था। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
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