मुजफ्फरनगर: सुरक्षा नियमों की अनदेखी उजागर, जानसठ रोड पर अवैध होटल सील

मुजफ्फरनगर। दिल्ली में हाल ही में हुए अग्निकांड के बाद प्रशासन ने जिले में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में शहर के होटलों, रेस्टोरेंटों, गेस्ट हाउसों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर व्यापक जांच अभियान चलाया गया।
यह अभियान सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर और मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनुराग कुमार के नेतृत्व में संचालित किया गया।
जानसठ रोड के होटल में मिली गंभीर खामियां
निरीक्षण के दौरान नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित जीएसबी रॉयल इन होटल में कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। वर्धमान अस्पताल के सामने स्थित इस दो मंजिला होटल का संचालन अग्निशमन सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए किया जा रहा था।

फायर एनओसी और लाइसेंस नहीं मिला
जांच के समय होटल प्रबंधन फायर एनओसी, आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपकरणों और सराय एक्ट के तहत जरूरी लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारियों ने पाया कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी करते हुए होटल में लगभग आठ कमरों का संचालन किया जा रहा था।
तत्काल प्रभाव से होटल सील
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देश पर होटल को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह होटल लंबे समय से बिना आवश्यक अनुमति और सुरक्षा मानकों के चल रहा था।
अन्य प्रतिष्ठानों में मचा हड़कंप
इस कार्रवाई के बाद शहर के अन्य होटल और गेस्ट हाउस संचालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जन सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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