संजय कपूर फैमिली ट्रस्ट विवाद पर SC की टिप्पणी, कहा- बातचीत नाकाम हुई तो कानून के अनुसार बढ़ेंगे आगे

HIGHLIGHTS
- संजय कपूर की मां और पत्नी के बीच फैमिली ट्रस्ट को लेकर विवाद
- दिल्ली हाई कोर्ट में संपत्ति और एसेट्स नियंत्रण से जुड़ी कार्यवाही जारी
- सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया को बताया संतोषजनक
नई दिल्ली। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की मां रानी कपूर और पत्नी प्रिया कपूर के बीच फैमिली ट्रस्ट से जुड़े विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले का समाधान निकाल सकते हैं। कोर्ट ने संबंधित पक्षों से इस दिशा में प्रयास करने को कहा है।
संपत्ति और एसेट्स के नियंत्रण को लेकर कानूनी कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में ट्रस्ट की सभी संपत्तियों के हस्तांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की गई है। पिछले साल 12 जून को इंग्लैंड में एक पोलो मैच के दौरान गिरने से संजय कपूर का निधन हो गया था। बताया गया था कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता प्रक्रिया पर जताई संतुष्टि
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया संतोषजनक तरीके से आगे बढ़ रही है और दोनों पक्षों के बीच यह प्रक्रिया 2 नवंबर तक जारी रहेगी। कोर्ट ने 7 मई को भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को पारिवारिक ट्रस्ट विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया था।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि मध्यस्थ की फीस का भुगतान आरके फैमिली ट्रस्ट की ओर से किया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी पक्षों को समय रहते समाधान निकालने का प्रयास करना चाहिए, ताकि स्थिति मध्यस्थता विफल होने तक न पहुंचे।
'अगर मध्यस्थता विफल रही तो कानून के अनुसार आगे बढ़ेंगे'
सुनवाई के दौरान जस्टिस पारदीवाला ने कहा, "अगर मध्यस्थता विफल रहती है तो हम दोनों पक्षों को कानून के अनुसार आगे बढ़ने की अनुमति देंगे लेकिन उम्मीद है कि वह दिन न आए।"
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे पूरी उम्मीद है कि परिवार के बीच चल रहे इस विवाद को आपसी सहमति और बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है।
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