सड़क पर थूकना और कचरा फैलाना पड़ेगा महंगा, बंगाल में नई जुर्माना व्यवस्था लागू

HIGHLIGHTS
- सड़क या सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 100 रुपये देने होंगे
- कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 200 रुपये की पेनल्टी होगी
- खुले में शौच या पेशाब करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगेगा
कोलकाता। बंगाल में सार्वजनिक स्थानों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए मंगलवार से जुर्माने की नई व्यवस्था लागू हो गई है। अब सड़क या किसी सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 100 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं कचरा फेंकने या गंदगी फैलाने पर 200 रुपये और खुले में शौच या पेशाब करने पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
125 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर भी 200 रुपये की पेनल्टी लगेगी। नगर विकास एवं नगरपालिका मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि इस अभियान का मकसद जुर्माने के माध्यम से सरकारी राजस्व बढ़ाना नहीं है, बल्कि लोगों की आदतों में बदलाव लाना है।
सरकार ने हालांकि यह भी स्वीकार किया है कि नई व्यवस्था को पूरी तरह प्रभावी बनाने के लिए नागरिक सुविधाएं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हैं। बाजारों और रेलवे स्टेशनों के आसपास कूड़ेदान लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अलग-अलग जगहों पर सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
प्लास्टिक के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए लगेंगी वेंडिंग मशीनें
नगरपालिका विभाग प्रतिबंधित प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा रहा है। बाजारों में वेंडिंग मशीनें स्थापित करने की तैयारी की जा रही है, जिनके जरिए प्लास्टिक कैरी बैग के विकल्प उपलब्ध कराए जाएंगे।
इनमें एक मशीन से मक्के से बने बैग एक रुपये में मिलेंगे, जबकि दूसरी मशीन से कपड़े के बैग पांच से 10 रुपये में उपलब्ध होंगे।
मंत्री ने बताया कि अलग-अलग स्थानों पर मशीनें भेजी जा रही हैं। इसके लिए आर्थिक सहायता और संपर्क की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में बाजारों की संख्या अधिक होने के कारण पूरी व्यवस्था तैयार करने में कुछ समय लगेगा।
आवासीय इलाकों के अंदर कूड़ेदान नहीं लगाए जाएंगे। इसके बजाय लोगों को घर से ही कचरे को दो अलग-अलग थैलों में रखने और सफाईकर्मियों को सौंपने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बंगाल में पहले से लागू हैं कानूनी प्रावधान
सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और कचरा फैलाने के खिलाफ बंगाल में पहले से ही कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। 2019 में संशोधित नगरपालिका कानून के तहत सार्वजनिक जगह पर थूकने के मामले में अधिकतम 1,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं कोलकाता में अवैध तरीके से कचरा फेंकने पर 50 से 5,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान पहले से रहा है।
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