नवी मुंबई में एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ का खुलासा, 76 लाख से ज्यादा का सामान जब्त

HIGHLIGHTS
- FDA और नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मिलकर कार्रवाई की।
- तुर्भे स्थित मेसर्स साधना एंटरप्राइजेज पर 24 से 29 अगस्त के बीच छापा पड़ा।
- मौके से 4,942 कार्टन खाद्य सामग्री जब्त की गई।
नवी मुंबई। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग और एक्सपायरी डेट में कथित छेड़छाड़ करने वाले एक बड़े रैकेट का खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने 76 लाख रुपये से अधिक कीमत का खाद्य स्टॉक और एक्सपायर्ड सामान जब्त किया है।
कैसे बदली जा रही थी एक्सपायरी डेट?
FDA के मुताबिक, आरोपी मूल पैकेजिंग पर दर्ज मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को मिटाकर उनकी जगह नई तारीखें प्रिंट कर रहे थे। इसके अलावा उत्पादों पर लगी सामग्री और पोषण संबंधी जानकारी के ऊपर नए स्टिकर लगाए जा रहे थे।
इस तरह पुराने और एक्सपायर्ड खाद्य उत्पादों को नई तारीख के साथ दोबारा बाजार में बेचने की तैयारी की जा रही थी। अधिकारियों ने मौके से बड़ी मात्रा में ऐसे खाद्य पदार्थ बरामद किए।
कार्रवाई के दौरान स्नैक्स, पेय पदार्थ और इंस्टेंट फूड सहित कई तरह के उत्पाद मिले। इनमें वेफर्स, आलू के चिप्स, नूडल्स, सूप और मेयोनीज के पैकेट शामिल थे। इसके अलावा एक प्रमुख एयरेटेड ड्रिंक ब्रांड के पेय पदार्थों के पैकेट और कैन भी जब्त किए गए।
FDA के अनुसार, इन उत्पादों को दोबारा पैक करने और उनके लेबल में बदलाव करने का प्रयास किया जा रहा था।
24 से 29 अगस्त के बीच हुई कार्रवाई
FDA और नवी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने संयुक्त रूप से 24 से 29 अगस्त के बीच कार्रवाई की। अधिकारियों ने नवी मुंबई के तुर्भे इलाके में स्थित मेसर्स साधना एंटरप्राइजेज पर छापा मारा।
जांच के दौरान प्रतिष्ठान में खाद्य उत्पादों को स्टोर करने, दोबारा पैक करने और उनके लेबल के साथ कथित छेड़छाड़ किए जाने की जानकारी सामने आई। FDA के अनुसार, यहां मुंबई, नई दिल्ली और नोएडा की 10 प्रमुख निर्यातक कंपनियों से जुड़े उत्पाद रखे गए थे।
76 लाख रुपये से अधिक का सामान जब्त
अधिकारियों ने मौके से 4,942 कार्टन खाद्य सामग्री जब्त की। इसकी कीमत करीब 75.21 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा बिना लेबल वाले और एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद भी मिले, जिनकी कीमत करीब 1.30 लाख रुपये थी।
कुछ उत्पादों के नमूने जांच के लिए लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि प्रतिष्ठान के पास जरूरी FSSAI लाइसेंस और खरीद से संबंधित बिल भी नहीं मिले।
कार्रवाई के बाद FDA ने प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। मामले में तुर्भे पुलिस थाने में प्रतिष्ठान के साझेदारों और संबंधित निर्यातकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ Food Safety and Standards Act और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर सख्ती
FDA ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार खाद्य गुणवत्ता और कानून के पालन को लेकर बेहद सख्त है। उपभोक्ताओं और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
विभाग ने स्पष्ट किया कि एक्सपायर्ड या लेबल से छेड़छाड़ किए गए खाद्य पदार्थों को स्टोर करने या बेचने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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