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सहारनपुर: दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। इस घटना का सबसे अहम गवाह मृतका का 10 वर्षीय बेटा रहा, जिसकी गवाही को अदालत ने सक्षम और विश्वसनीय माना। क्या है मामला शिकायतकर्ता राकेश सैनी ने थाना रामपुर मनिहारान में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी बिट्टो उर्फ सोनिका की शादी प्रदीप, निवासी ग्राम इस्लामनगर से हुई थी। आरोप था कि शादी के बाद से ही प…