मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिले पर हमला करने के आरोप में 18 लोगों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया। खगड़िया व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय कुमारी विजया की कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। गौरतलब वर्ष 2012 के 27 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकार यात्रा के दौरान खगड़िया पहुंचे थे।
600 अज्ञात पर प्राथमिकी की गई थी
इस दौरान खगड़िया बस स्टैंड, कचहरी रोड और बाजार समिति रोड में विभिन्न संगठनों ने उनका विरोध किया था। जिसमें काफिले के उपर रोड़ेबाजी और पुलिस से झड़प भी हुई थी। इस मामले में दो प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें थाना कांड संख्या 507/12 में 75 लोगों को नामजद कर और 600 अज्ञात पर प्राथमिकी की गई थी। इसी मामले में कोर्ट ने 18 लोगों को बरी किया है।
साक्ष्य के अभाव में किया गया बरी
बता दें कि कोर्ट ने जिन सभी लोगों को बरी किया है, उनपर पुलिस द्वारा साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ सूचक का बयान कोर्ट में कराया। जबकि कई सरकारी अधिकारी और कर्मी कोर्ट में गवाही देने नहीं पहुंचे। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पन्ना सिंह, अजिताभ सिन्हा, रविन्द्र यादव, नवीन कुमार ने कोर्ट में अपना अपना पक्ष रखा।