बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है क्योंकि उनके नाम दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज पाए गए हैं। यह मामला रविवार (10 अगस्त) को सामने आया, जिसमें आयोग ने सिन्हा को 14 अगस्त तक लिखित जवाब देने को कहा है ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।
विजय कुमार सिन्हा का नाम 182-बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 405 में मतदाता सूची क्रम संख्या 757 एवं EPIC नंबर AFS0853341 के साथ दर्ज है। इसके साथ ही उनका नाम 168-लखीसराय विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी EPIC नंबर IAF3939337 के तहत शामिल है।
चुनाव आयोग ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति का नाम एक ही समय में केवल एक विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। दो अलग-अलग जगहों पर नाम होना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम और चुनाव आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इसलिए आयोग ने सिन्हा से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है।
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्होंने 2024 में लखीसराय के लिए फॉर्म भरा था। उन्होंने कहा कि पहले परिवार के सभी सदस्य के वोटर कार्ड बांकीपुर में थे, जिन्हें विलोपित करने के लिए फॉर्म दिया गया था, लेकिन वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। बाद में BLO को बुलाकर विलोपित कराने का फॉर्म भरा गया। उन्होंने अपने उम्र प्रमाणपत्र (5.6.1966 का सर्टिफिकेट) के आधार पर अपनी उम्र सही बताई।
सिन्हा ने आरोपों को निराधार करार देते हुए कहा कि संवैधानिक संस्थाओं पर गलत आरोप लगाने वालों को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुधार के लिए उन्हें एक महीना का समय दिया गया है और यह चुनाव आयोग की गलती नहीं होगी अगर सुधार का मौका न दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे न तो उम्र से छेड़छाड़ करते हैं और न ही संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं।
इस मामले को विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने भी उठाया था। उन्होंने कहा था कि उपमुख्यमंत्री के पास दो अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों के दो EPIC नंबर हैं, जिनमें उम्र में भी भिन्नता पाई गई है। तेजस्वी ने चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को भी संदिग्ध बताया था और सवाल किया था कि आखिर कौन फर्जीवाड़ा कर रहा है — चुनाव आयोग या उपमुख्यमंत्री।