दिल्ली बम ब्लास्ट मामले में आरोपी डा. शाहीन और जम्मू के निवासी डा. आदिल अहमद का उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय पंजीयन रद्द कर दिया गया है। यह कदम राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल के निर्देश के बाद उठाया गया। पंजीयन रद्द होने के बाद दोनों अब चिकित्सा का अभ्यास नहीं कर सकते।

इंडियन मेडिकल काउंसिल की कार्रवाई
दिल्ली बम ब्लास्ट में नाम सामने आने के बाद इंडियन मेडिकल काउंसिल ने गैर कानूनी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम और चिकित्सीय नैतिकता का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इसके तहत सभी राज्यों की स्टेट मेडिकल काउंसिल को नोटिस भेजा गया। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल ने इसी प्रक्रिया में डा. शाहीन और डा. आदिल अहमद का पंजीयन निरस्त कर दिया।

पंजीयन का विवरण
डा. शाहीन ने 2005 में उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कराया था। वहीं, डा. आदिल अहमद जम्मू-कश्मीर के मूल निवासी हैं। उन्होंने पहले जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउंसिल में पंजीयन कराया था और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेकर 2010 में उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण कराया। डा. आदिल ने प्राइवेट प्रैक्टिस के उद्देश्य से यह पंजीयन कराया था।