नई दिल्ली। हौजरानी इलाके में बेड एंड ब्रेकफास्ट (B&B) लाइसेंस की आड़ में अवैध रूप से चल रहे गेस्ट हाउस और होटल संचालनों पर अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। नगर निगम (MCD) ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग को पत्र लिखकर लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है।
लाइसेंस रद्द के बाद सीलिंग की कार्रवाई
MCD की योजना है कि पर्यटन विभाग द्वारा लाइसेंस निरस्त किए जाने के बाद संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, नियमों के तहत नोटिस जारी करने के 72 घंटे बाद ही सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, जिसका पालन किया जा रहा है।
32 प्रतिष्ठानों की हुई पहचान
अधिकारियों ने बताया कि हादसे के बाद बुधवार को ही घटनास्थल के आसपास स्थित 12 ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर ली गई थी, जो नियमों के उल्लंघन में संचालित हो रहे थे। इसके बाद गुरुवार को जांच के दौरान 20 और प्रतिष्ठानों का पता चला, जिन्हें भी नोटिस भेजने की प्रक्रिया में शामिल किया गया है।
नियमों के तहत कार्रवाई पर जोर
नगर निगम का कहना है कि पूरी कार्रवाई नियमानुसार और चरणबद्ध तरीके से की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन न हो। प्रशासन का फोकस अवैध रूप से चल रहे होटलों और गेस्ट हाउस पर नियंत्रण और सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करना है।