दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली में फरवरी 2020 में हुए दंगों के संबंध में अपने खिलाफ आगे की जांच के आदेश के खिलाफ बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया। यह आवेदन विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो शीघ्र ही मामले पर सुनवाई करेंगी। 

अदालत की तरफ से आगे की जांच के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की ओर से दायर आवेदन पर भी सुनवाई किए जाने की संभावना है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) वैभव चौरसिया ने एक अप्रैल को कहा था कि प्रथम दृष्टया यह एक संज्ञेय अपराध है, जिसकी जांच की जरूरत है। 

यह स्पष्ट है कि मंत्री कपिल मिश्रा कथित अपराध के समय इलाके में ही थे। मजिस्ट्रेट ने कहा था कि मामले में आगे जांच की आवश्यकता है। वह यमुना विहार निवासी मोहम्मद इलियास की तरफ से दायर याचिका पर दलीलें सुन रहे थे, जिसमें एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी, जिसका दिल्ली पुलिस ने विरोध किया और कहा कि दंगों में मिश्रा की कोई भूमिका नहीं थी।