दिल्ली आबकारी घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जहां अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक अदालत में पेश नहीं हुए। उनकी अनुपस्थिति पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर निर्देश जारी किए।
न्यायमूर्ति ने कहा कि अनुपस्थित पक्षों की पैरवी के लिए एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) की नियुक्ति की जाएगी, ताकि मामले की सुनवाई प्रभावित न हो। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एमिकस की नियुक्ति पूरी होने के बाद ही सीबीआई की दलीलों को विस्तार से सुना जाएगा।