नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।
हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपी फिलहाल एफआईआर की प्रतिलिपि प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। अदालत ने ईडी को अपनी जांच जारी रखने की अनुमति दी है, लेकिन इस स्तर पर मामले में किसी तरह का कानूनी आदेश नहीं दिया गया।
कोर्ट ने कहा कि ईडी का यह मामला सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत और मजिस्ट्रेट के समन आदेशों पर आधारित है, किसी आधिकारिक प्राथमिकी पर नहीं। इसका मतलब है कि एजेंसी अब भी मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा कर सकती है।