हरियाणा सरकार ने 12 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं। हरियाणा में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके लिए समय सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक का निर्धारित किया है। वहीं मॉल्स सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुलेंगे। रेस्टोरेंट और बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की अनुमति है। 50 फीसदी क्षमता और कोरोना के बचाव के नियमों का पालन करना होगा।
रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति जा सकेगी। सरकार ने धार्मिक स्थलों को भी खोलने की मंजूरी दी है। शर्त यह है कि 50 लोगों को ही एक बार में प्रवेश देना होगा और कोरोना से जुड़े तमाम सरकारी नियमों को मानना होगा।
कॉरपोरेट दफ्तर पूरी क्षमता से खुलेंगे। कोरोना उपायों का पालन करना होगा। मास्क, सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए शादी, अंतिम संस्कार में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। सरकार ने बरात की अनुमति नहीं दी है।
क्लब हाउस, रेस्तरां, बार और गोल्फ कोर्स को भी 50 प्रतिशत लेागों की अनुमति के साथ सुबह 10 से रात दस बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। गोल्फ के सदस्यों को प्रबंधन की अनुमति के साथ दूर-दूर रहकर ही खेलने की इजाजत है। जिम सुबह 6 बजे से रात आठ बजे तक खुल सकेंगे। सभी प्रकाशन, उद्योग और निर्माण इकाइयों को कोविड नियमों के पालन के साथ काम करने की छूटी दी गई है।