चंबा में महिला थाना में युवती की शिकायत के बाद भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को विधायक के घर पहुंचकर पूछताछ का प्रयास किया, लेकिन वे वहां मौजूद नहीं थे। उनके मोबाइल फोन भी बंद मिले, जिससे पुलिस टावर लोकेशन के जरिए उनकी तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि यह मामला पुराना है, इसलिए ठोस साक्ष्य जुटाना आवश्यक है।

सूत्रों के अनुसार, विधायक गिरफ्तारी से बचने के लिए उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत लेने की प्रक्रिया में हैं। जांच अधिकारी अब तय करेंगे कि विधायक को पूछताछ के लिए तलब किया जाए या गिरफ्तारी की जाए।

इस बीच, शनिवार को पीड़िता को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) के समक्ष पेश किया गया, जहां उसका बयान दर्ज किया गया और वीडियोग्राफी भी की गई। युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनकी सत्यता की जांच अब पुलिस कर रही है।

युवती की शिकायत दर्ज होने के बाद अदालत ने पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज करने का निर्देश दिया। यदि विधायक की गिरफ्तारी होती है, तो विधानसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगी। जानकारों के अनुसार, विधायक के मामले में पूर्व अनुमति की आवश्यकता केवल तब होती है जब गिरफ्तारी विधान सभा परिसर में हो। अन्यथा, पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकती है।