शिमला: हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के लिए वित्त वर्ष 2026-27 का नया बिजली टैरिफ जारी कर दिया है। आयोग ने उपभोक्ताओं की सभी श्रेणियों के लिए ऊर्जा शुल्कों में 1 पैसा प्रति यूनिट की कमी की घोषणा की है, जिससे राज्य के लगभग 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
आयोग की समीक्षा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्य विद्युत बोर्ड की वार्षिक राजस्व आवश्यकता 8,636.16 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 8,403.25 करोड़ रुपये थी। बिजली की आपूर्ति की औसत लागत इस साल 6.75 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित की गई है, जो पिछले वर्ष 6.76 रुपये प्रति यूनिट थी।
नई दरें 1 अप्रैल 2026 से सभी उपभोक्ताओं पर लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं को पहले की तरह 125 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिलेगी।
नए टैरिफ श्रेणी अनुसार (प्रति यूनिट)
घरेलू उपभोक्ता:
- लाइफलाइन उपभोक्ता (0-60 यूनिट): 4.71 रु
- अन्य उपभोक्ता (0-125 यूनिट): 5.44 रु
- 125 यूनिट से अधिक: 5.89 रु
कृषि उपभोक्ता (0-20 केवीए): 5.03 रु
गैर-घरेलू उपभोक्ता (0-20 केवीए): 6.37 रु
व्यावसायिक उपभोक्ता:
- 20 केवीए से अधिक: 6.11 रु
- 20-100 केवीए: 6.30 रु
लघु उद्योग (>20-50 केवीए): 5.60 रु
मध्यम उद्योग (50-100 केवीए): 5.60 रु
बड़े उद्योग:
- ईएचटी-220 केवी और ऊपर: 5.45 रु
- ईएचटी-132 केवी और ऊपर: 5.50 रु
- ईएचटी-66 केवी और ऊपर: 5.55 रु
- एचटी-1: 5.85 रु
- एचटी-2: 5.60 रु
सिंचाई और पेयजल आपूर्ति:
- एलटी: 6.41 रु
- एचटी: 6.01 रु
- ईएचटी: 5.61 रु
थोक आपूर्ति:
- एलटी: 6.17 रु
- एचटी: 5.67 रु
- ईएचटी: 5.47 रु
स्ट्रीट लाइटिंग: 6.36 रु
अस्थायी आपूर्ति:
- 0-20 केवीए: 8.29 रु
-
20-200 केवीए: 7.67 रु
रेलवे: 6.29 रु
ईवी चार्जिंग: 6.78 रु