शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक होशियार सिंह की पेंशन से जुड़ी याचिका का निपटारा कर दिया है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने की। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायत का समाधान हो चुका है और अब आगे सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रतिवादी विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत में 20 सितंबर के विधानसभा सचिव के निर्देश पेश किए। इन निर्देशों के अनुसार, पूर्व विधायक के पक्ष में मासिक पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। संबंधित कागजी कार्यवाही और औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं और अकाउंटेंट जनरल कार्यालय से अनुमोदन लेने के बाद यह प्रक्रिया अगले दो सप्ताह के भीतर पूरी हो जाएगी।

कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक होशियार सिंह ने याचिका में कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य ठहराने के बाद उनकी पेंशन भी रोक दी गई, जो उनके अनुसार अवैध और संवैधानिक रूप से अनुचित है। उन्होंने यह भी बताया कि उनका इस्तीफा पूरी तरह से स्वेच्छा से दिया गया था और पेंशन पर रोक न केवल कानून के खिलाफ है, बल्कि राजनीतिक दबाव का भी संकेत देती है।

उल्लेखनीय है कि यह मामला हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1971 से जुड़ा था और अब अदालत के आश्वासन के बाद पूर्व विधायक की पेंशन जल्द ही बहाल की जाएगी।