हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में संजौली मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में बुधवार सुबह सुनवाई हुई। अदालत ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी किया है। अगली सुनवाई मार्च 2026 में होगी।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दूसरी मंजिल से ऊपर की मंजिलों को गिराना अनिवार्य है। जिन मंजिलों को गिराने का वादा किया गया था, उन्हें समय पर गिराना होगा। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो नगर निगम शिमला को स्वयं ये मंजिलें गिराने की अनुमति होगी।
संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत द्वारा मस्जिद को गिराने के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की एकलपीठ ने सुनवाई की।
इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। सुनवाई के दौरान बोर्ड ने याचिका वापस लेने की भी गुजारिश की थी।
वक्फ बोर्ड ने नई याचिका में नगर निगम शिमला को प्रतिवादी बनाया है। जिला अदालत ने 30 अक्टूबर को आदेश दिया था कि मस्जिद की निचली दोनों मंजिलें अवैध हैं और इन्हें 31 दिसंबर तक गिराना होगा।