सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पूर्व सहायक निदेशक विशाल दीप को जमानत दे दी। विशाल दीप को हिमाचल प्रदेश स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के दौरान दो कॉलेज प्रशासकों से रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में कहा गया कि आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और वह काफी समय से हिरासत में है। न्यायालय ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद उसे लगातार जेल में रखना न्यायसंगत नहीं है और मुकदमे के दौरान आरोपी सहयोग कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया, जिसमें विशाल दीप को राहत देने से इनकार किया गया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि विशाल दीप को निचली अदालत द्वारा तय शर्तों के तहत रिहा किया जाए।