जम्मू-कश्मीर: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड (MARB) ने जम्मू-कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की अनुमति रद्द कर दी है। आयोग ने कहा है कि संस्थान ने न्यूनतम मानकों का पालन नहीं किया। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

MARB के आदेश के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में पहले से प्रवेशित छात्रों की एमबीबीएस सीटें सुरक्षित रहेंगी, और उन्हें केंद्र शासित प्रदेश के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में अतिरिक्त सीटों के रूप में समायोजित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी छात्र का प्रवेश प्रभावित न हो।

आदेश में कहा गया है कि अचानक निरीक्षण के दौरान संस्थान में बुनियादी ढांचे, नैदानिक उपकरणों, योग्य संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी के अलावा, छात्रों के लिए अपर्याप्त भर्ती और बाह्य रोगियों की सेवा में बाधा पाई गई। इसके अलावा संस्थान द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने और नियमों का पालन न करने के आरोप भी शामिल हैं।

संस्थान ने दिसंबर 2024 में 50 एमबीबीएस सीटों वाले नए कॉलेज के लिए आवेदन किया था और सितंबर 2025 में अनुमति पत्र जारी किया गया था। अनुमति पत्र कई शर्तों के अधीन था, जिनमें मानकों का पालन, निरीक्षण की अनुमति देना और समय पर कमियों को दूर करना शामिल था। आयोग ने कहा कि इन शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर अनुमति रद्द करना उसका अधिकार है।