रोहिंग्याओं को घर किराए पर देने वालों पर जम्मू पुलिस सख्त, 5 लोगों पर मामला दर्ज

रोहिंग्या शरणार्थियों की अवैध घुसपैठ को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू पुलिस एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. पुलिस ने ऐसे कई लोगों का पहचान की है जिन्होंने बिना सत्यापन के रोहिंग्याओं को अपना मकान किराए पर दिया था. अब इन मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. पुलिस ने जानबूझकर या अनजाने में रोहिंग्या शरणार्थियों को अपनी संपत्ति किराए पर देने के खिलाफ सख्त कदम उठाया है. जम्मू पुलिस ने इसे सुरक्षा के लिहाज से खतरा बताया है.

जम्मू के जिला आयुक्त ने एक आदेश जारी कर जिले के सभी संपत्ति मालिकों के लिए किराएदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है. यह निर्देश असामाजिक तत्वों और अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे के बारे में बढ़ती चिंताओं के बाद जारी किया गया है. जो किराए की संपत्तियों का उपयोग अवैध गतिविधियों के लिए कर सकते हैं.

पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज

जम्मू पुलिस ने इस संबंध में एक व्यापक जांच शुरू की है, जिसके बाद कई ऐसे लोगों का पहचान की गई जिन्होंने बिना किसी सत्यापन के रोहिंग्या शरणार्थियों को किराए पर रखा था. इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

ये लोग हैं शामिल

इनमें फरमान अली पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी भवानी नगर, तालाब तिल्लो जम्मू, आजम मलिक पुत्र मसूद मलिक, निवासी अष्टी मोहल्ला, बटमालो, श्रीनगर, असीमा लतीफ पुत्री अब्दुल लतीफ निवासी रेहिमा आबाद, मोहम्मद शकील पुत्र रहीम अली निवासी रहिमा आबाद और जाकिर हुसैन पुत्र खुर्शीद अली निवासी डूंगियन शामिल हैं. इन सभी के खिलाफ अलग-अलग जगहों पर मामले दर्ज किए गए हैं.

पुलस ने जनता से की अपील

जम्मू पुलिस का कहना है कि पुलिस जनता के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और वो सभी मकान मालिकों से आग्रह करती है कि वो लोग अपनी संपत्तियों को किराए पर देने से पहले किराएदारों का पूरी तरह से पुलिस सत्यापन करें, बिना सत्यापन के किसी को भी अपना घर किराए पर न दें नहीं को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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