पटियाला के सन्नौर क्षेत्र के आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा को हरियाणा के करनाल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब उन्हें थाने ले जाया जा रहा था, तो पठानमाजरा और उनके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग की और गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। इसके बाद विधायक और उसके साथी घटनास्थल से फरार हो गए।
दुष्कर्म मामले में गिरफ्तारी
पठानमाजरा की गिरफ्तारी आईपीसी की धारा 376 के तहत एक पुराने दुष्कर्म मामले में की गई थी। उनकी सुरक्षा भी सरकार की ओर से हटा दी गई थी, क्योंकि वह लगातार अपनी ही सरकार की नीतियों और अधिकारियों की आलोचना करते रहे थे।
बाढ़ को लेकर सरकार पर उठाए थे सवाल
पठानमाजरा ने सिंचाई विभाग के मुख्य अधिकारी कृष्ण कुमार को पंजाब में बाढ़ के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने अपने सन्नौर क्षेत्र की बाढ़ संबंधी समस्याओं और नदी की सफाई के मुद्दों को लेकर अधिकारियों और सरकार की कड़ी आलोचना की थी।
नई शिकायत पर हुई कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, विधायक के खिलाफ पहले से ही शिकायत दर्ज थी। 26 अगस्त को एक नई शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें उन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया गया।
पिछले विवाद
पठानमाजरा पहले भी विवादों में रहे हैं। 2022 में उनकी दूसरी पत्नी ने उन पर पहली शादी छिपाने और मारपीट करने के आरोप लगाए थे। इसके अलावा उनके एक कथित अश्लील वीडियो के वायरल होने के बाद भी वह सुर्खियों में रहे थे।
वकील की प्रतिक्रिया
पठानमाजरा के वकील सिमरनजीत सिंह सग्गू ने कहा कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला पहले हाईकोर्ट में लंबित था, जिसे अब निपटा दिया गया है और जांच डीआईजी रोपड़ रेंज को सौंपी गई है। वकील ने इसे राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप बताते हुए कहा कि यह एफआईआर तथ्यों के विपरीत और कानून के खिलाफ है।
शिकायतकर्ता ने एसएसपी मोहाली के पास आवेदन दिया था और हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। एसएसपी ने स्टेटस रिपोर्ट में आरोप पेश किए। शिकायतकर्ता ने स्वीकार किया कि वह पठानमाजरा के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी और यदि रिश्ते ठीक होते तो उसे जारी रखने को तैयार थी। इसके बावजूद धारा 376 और 420 के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिससे कानून की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं।