नोएडा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSSAI) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मिलावटी और घटिया खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए 21 मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट्स और फूड ब्रांड्स पर कुल 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उन फूड सैंपलों के फेल होने और गुणवत्ता मानकों पर खरा न उतरने के बाद की गई है। कई सालों से लंबित मामलों की सुनवाई के बाद अब खाद्य विभाग ने इस पर अंतिम फैसला लिया।

2021-2024 के नमूनों पर आधारित कार्रवाई
खाद्य विभाग के अधिकारी सर्वेश मिश्रा ने बताया कि यह मामले 2021 से 2024 के बीच लिए गए खाद्य नमूनों से संबंधित हैं। जांच में पनीर, मिठाइयां, मसाले, डेयरी उत्पाद, स्नैक्स और रेडी-टू-ईट फूड गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। अदालत में लंबित मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद अब सभी प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया है।

कौन से उत्पाद मिले दोषपूर्ण?
सर्वेश मिश्रा ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कई प्रतिष्ठानों से पनीर, खोया, गुलाब जामुन, मसाला, पैकेज्ड फूड, सरसों का तेल और रिफाइंड तेल के नमूने लिए गए, जो लैब जांच में फेल पाए गए। इन सभी के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे, जो पिछले 5 वर्षों से कोर्ट में लंबित थे। अब इन मामलों में फैसला आने के बाद जुर्माना लगाया गया है।

भारी जुर्माना और प्रक्रिया
जारी सूची के अनुसार, कुछ दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर 3 लाख से 4.5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया, जबकि छोटी दुकानों पर 25 हजार से 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। सर्वेश मिश्रा ने बताया कि जिलेभर में यह कार्रवाई जारी है। समय-समय पर प्रतिष्ठानों की जांच की जाती है और सैंपल लैब में जांच के लिए भेजे जाते हैं। यदि सैंपल फेल होते हैं, तो संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। पहली बार चेतावनी दी जाती है और दूसरी बार FSSAI लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है।