ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्धनगर की अदालत ने 11 फरवरी को स्क्रैप माफिया रवि काना को अग्रिम जमानत दी थी। जमानत में यह शर्त रखी गई थी कि आरोपी को आदेश मिलने के सात दिन के भीतर विवेचक के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करना होगा।

रवि काना के अधिवक्ता ललित मोहन गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके मुवक्किल को पुलिस के सामने पेश होने की शर्त से छूट दी जाए, क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। अदालत ने यह याचिका खारिज कर दी और कहा कि आरोपी को 18 फरवरी से पहले सेक्टर-63 कोतवाली पुलिस के सामने उपस्थित होना होगा। इस समय तक रवि काना को पुलिस को बयान दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

मामला 14 जनवरी को दर्ज हुआ था

सेक्टर-63 कोतवाली में पीड़ित बिल्डर शैलेंद्र शर्मा ने 14 जनवरी 2026 को रवि काना और अन्य आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उनका सेक्टर-63 में “रिनोक्स ग्रुप” नामक कार्यालय है।

पीड़ित ने आरोप लगाया कि 2021 से 2024 के बीच अन्य आरोपियों ने उनके विभिन्न प्रोजेक्ट्स को बंद कराने की धमकी देकर लगभग 20 लाख रुपये की वसूली की। विरोध करने पर रवि काना ने उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी। इसी कारण उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया।