गाजियाबाद में परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर सख्त कदम उठाते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है। 15 अप्रैल से नियम के तहत अब उन वाहनों को प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) जारी नहीं किया जाएगा, जिन पर HSRP नहीं लगी होगी।

शासन के निर्देश पर लागू इस व्यवस्था का असर जिले में बड़ी संख्या में वाहनों पर पड़ेगा। विभागीय जानकारी के अनुसार, करीब 40 हजार वाहन अभी भी ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है।

बिना HSRP नहीं मिलेगा PUC

एआरटीओ प्रशासन अशोक श्रीवास्तव ने बताया कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार HSRP अनिवार्य है, क्योंकि इससे वाहनों की पहचान आसान होती है और आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की निगरानी में मदद मिलती है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी वाहन का PUC समाप्त हो गया है और उस पर HSRP नहीं लगी है, तो नया प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

परिवहन विभाग के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

  • बिना HSRP वाहन चलाने पर ₹5,000 तक का जुर्माना
  • नियमों की अनदेखी पर ₹10,000 तक का दंड

विभाग ने वाहन मालिकों से जल्द से जल्द HSRP लगवाने की अपील की है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।