इलाहाबाद हाईकोर्ट में नोएडा के पूर्व महामंडलेश्वर सचिन दत्ता उर्फ बिल्डर बाबा की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने मामले में विस्तार से बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सचिन दत्ता पर गाजियाबाद की फोस्टर हाइट्स हाउसिंग सोसाइटी में धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन पर प्रत्येक फ्लैट के लिए कई बैंकों से करोड़ों रुपये के लोन लेने और धोखाधड़ी करने के आरोप लगे हैं।
यह मामला 2016 में गाजियाबाद के विजय नगर थाने में दर्ज किया गया था। इनमें से 19 मुकदमों की जांच उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक अपराध अनुसंधान (EOW), मेरठ सेक्टर को सौंपी है। फिलहाल हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रखा है और जल्द ही इस पर आदेश सुनाया जाएगा।