लखनऊ। सहारा इंडिया के कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) के 1,180 करोड़ रुपये जमा न किए जाने के मामले में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने सहारा इंडिया की कई संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ ने आदेश की प्रति एलडीए, नगर निगम, तहसील प्रशासन सहित अन्य संबंधित विभागों को भेजी है। इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सहारा की संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का लेनदेन रोक दिया जाए और सबसे पहले कर्मचारियों के बकाये की वसूली सुनिश्चित की जाए।

ईपीएफओ के रिकवरी विभाग की ओर से 15 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया है कि सहारा इंडिया भवन, कपूरथला कॉम्प्लेक्स, अलीगंज सहित अन्य संपत्तियों को न तो बेचा जाएगा, न ही गिरवी या ट्रांसफर किया जा सकेगा। विभाग का कहना है कि इन संपत्तियों पर सबसे पहले कर्मचारियों का अधिकार बनता है, क्योंकि उन्होंने ही कंपनी में सेवाएं दी हैं।

ईपीएफ अधिनियम 1952 की धारा 11(2) के तहत यह प्रावधान है कि कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि पर पहला हक उन्हीं का होता है। इसलिए अन्य देनदारियों के निपटारे से पहले यह राशि कर्मचारियों के हित में वसूली जानी चाहिए।

सहारा इंडिया पर कुल ₹11,79,11,37,739.70 रुपये की देनदारी दर्ज की गई है, जिसमें ₹11,79,10,69,689.70 रुपये मूल बकाया और ₹68,050 रुपये वसूली लागत शामिल है। यह बकाया प्रमाणपत्र संख्या यूपी लखनऊ412/0013539/06/04/2021/501/35/124302 के अंतर्गत दर्ज है।

विभाग ने अब इस पर ब्याज सहित वसूली की कार्रवाई शुरू कर दी है और बकाया राशि के मद्देनजर सहारा इंडिया की अचल संपत्तियों की कुर्की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।