प्राथमिक स्कूलों का विलय: आज नहीं हुआ फैसला,अगली सुनवाई 22 सितंबर को

प्रदेश के परिषदीय स्कूलों के विलय से जुड़ी विशेष अपीलों की अगली सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में 22 सितंबर को होगी। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल की खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश सुनवाई के लिए सूचीबद्ध विशेष अपीलों पर दिया। इस बारे में राज्य सरकार के मुख्य स्थायी अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने जानकारी दी।

बीते 24 जुलाई को हाईकोर्ट ने विलय प्रक्रिया में सामने आई अनियमितताओं के मद्देनजर सीतापुर के स्कूलों के विलय पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि यह अंतरिम आदेश केवल प्रक्रिया से संबंधित है और इसमें सरकार की नीति या विलय को लागू करने के औचित्य पर कोई निर्णय नहीं लिया गया।

पहली विशेष अपील सीतापुर के पांच बच्चों ने और दूसरी अपील वहीं के 17 बच्चों ने अपने अभिभावकों के माध्यम से दाखिल की है। इन याचिकाओं में जुलाई के एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई है, जो सीतापुर के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के 51 बच्चों समेत एक अन्य याचिका पर आधारित था। इसमें बेसिक शिक्षा विभाग के 16 जून के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, जिसके तहत प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों की संख्या के आधार पर उच्च प्राथमिक या कंपोजिट स्कूलों में विलय का प्रावधान किया गया था।

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