मुजफ्फरनगर/चरथावल। दूधली में संविदा बिजली कर्मचारी जितेंद्र की करंट से मौत के मामले में जेल में बंद जेई (अवर अभियंता) राजकुमार और एसएसओ (सब स्टेशन ऑपरेटर) अरुण कुमार की जमानत अदालत ने मंजूर कर दी। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का चालान पेश किया और अदालत में लापरवाही से मौत की रिपोर्ट दर्ज की। धारा बदलने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता अग्रवाल ने दोनों की जमानत स्वीकार की। अदालत ने दोनों के लिए 20-20 हजार रुपये के बंधपत्र जमा करने का आदेश दिया। वहीं, तकनीकी कारणों से जेई राजकुमार अभी भी जेल में हैं, जबकि एसएसओ अरुण कुमार को रिहा कर दिया गया।
मामले की पृष्ठभूमि यह है कि आठ सितंबर को दूधली गांव में खंभे पर लाइन ठीक कर रहे संविदाकर्मी जितेंद्र करंट की चपेट में आ गए थे और उनकी मौत हो गई थी। मृतक के भाई सोहनवीर ने बिजलीघर में तैनात फर्रुखाबाद के जेई राजकुमार और सहारनपुर के एसएसओ अरुण कुमार के खिलाफ रंजिश और जानबूझकर हत्या का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था।