लखनऊ। होली के त्योहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को समय से पहले वेतन देने का फैसला किया है। शासन के निर्देश के अनुसार फरवरी 2026 का वेतन, पेंशन और पारिवारिक पेंशन 28 फरवरी 2026 को ही जारी कर दी जाएगी।

वित्त विभाग के वित्त (लेखा) अनुभाग-1 की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि 1 मार्च को सामान्य अवकाश और 2 मार्च को होलिका दहन के सार्वजनिक अवकाश के कारण नियमित भुगतान तिथि प्रभावित हो रही थी। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल की मंजूरी के बाद अग्रिम भुगतान का निर्णय लिया गया।

28 फरवरी को होगा भुगतान

निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिक, शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी और कार्यभारित स्टाफ को देय फरवरी माह का वेतन 28 फरवरी को दिया जाएगा। इसके साथ ही कोषागारों के माध्यम से पेंशन पाने वाले पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी उसी दिन राशि उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि त्योहार से पहले किसी को आर्थिक असुविधा न हो। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत मिलेगी।

शिक्षा विभाग में भी अग्रिम वेतन के निर्देश

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को भी होली से पहले वेतन देने के निर्देश जारी किए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने संबंधित निदेशालयों, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण और वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया है कि 2 मार्च से पूर्व वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मियों का भुगतान भी तय समय से पहले किया जाए, ताकि होली के अवसर पर सभी को समय पर वेतन मिल सके।