नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2025-26 में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स में महत्वपूर्ण छूट का ऐलान किया था. यह छूट 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रही है. इसके तहत अब एक साल में 12 लाख रुपये तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगी. ऐसे में इनकम टैक्स के स्लैब में बदलाव होने के बाद आपकी सैलरी 1 अप्रैल से बढ़ सकती है.
यूनियन बजट 2025-26 में आयकर छूट सीमा को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है, जो मौजूदा वित्त साल में 7 लाख रुपये थी. इसका मतलब है कि 7 लाख रुपये से अधिक कमाई करने वाले सैलरीड कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 से बढ़ी हुई सैलरी पाएंगे. दरअसल, उन्हें अब कम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) काटा जाएगा.
लेकिन यह राहत केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी, जो नए टैक्स रिजिम का चुनाव करेंगे. जो लोग 7 लाख रुपये से कम कमाते हैं, उनके लिए कोई बदलाव नहीं होगा और वे इनकम टैक्स के दायरे से बाहर ही रहेंगे. इसके अलावा, जो लोग विशेष दर पर आय प्राप्त करते हैं, जैसे शेयर बाजार से कैपिटल गेन, उन्हें इस राहत का फायदा नहीं मिलेगा.
बता दें कि 12 लाख रुपये सलाना इनकम पर टैक्स छूट के साथ ही टैक्सपेयर्स 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन का क्लेम भी कर सकते हैं. जिसके बाद कुछ छूट 12.75 लाख रुपये तक हो जाएगी. इस बदलाव का असर ऐसे कर्मचारियों पर सबसे ज्यादा होगा जिनकी सालाना इनकम 7 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच है. ऐसे कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6,600 रुपये तक का इजाफा हो सकता है.
नया टैक्स स्लैब
- 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा (0% प्रभावी टैक्स दर)
- 16 लाख रुपये की आय पर 50,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा (7.5% प्रभावी टैक्स दर)
- 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा (8.8% प्रभावी टैक्स दर)
- 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा (10% प्रभावी टैक्स दर)
- 25 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा (13.2% प्रभावी टैक्स दर)
- 50 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये का टैक्स लाभ मिलेगा (21.6% प्रभावी टैक्स दर)