नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंगलवार को देश में भुगतान प्रणालियों के संचालन और निगरानी के लिए छह सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड (Payment Regulatory Board - PRB) का गठन किया। इस बोर्ड का नेतृत्व RBI के गवर्नर स्वयं करेंगे और इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित तीन सदस्य भी शामिल होंगे।

यह नया बोर्ड RBI के पूर्व पांच सदस्यीय भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमन एवं पर्यवेक्षण बोर्ड (BPSS) की जगह लेगा। PRB में RBI के डिप्टी गवर्नर और भुगतान व निपटान प्रणाली के प्रभारी कार्यकारी निदेशक भी सदस्य रहेंगे। सरकार की ओर से वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव और पूर्व दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन को शामिल किया गया है। बोर्ड की बैठक साल में कम से कम दो बार आयोजित की जाएगी।

साथ ही RBI ने इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई बैंक द्वारा 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) - लक्ष्य और वर्गीकरण' संबंधी निर्देशों का पालन न करने के कारण की गई। RBI ने कहा कि कुछ PSL खातों में ऋण-संबंधी शुल्क वसूला गया, जिसमें प्रत्येक ऋण पर 25,000 रुपये तक की राशि शामिल थी।

RBI ने स्पष्ट किया कि यह जुर्माना केवल नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन की वैधता पर कोई निर्णय लेना नहीं है।