मदुरै पीठ, मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के उस बयान की कड़ी निंदा की, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कही थी। न्यायालय ने इसे नरसंहार के समान बताया।

साथ ही, अदालत ने भाजपा की आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय को भी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया।

यह विवाद सितंबर 2023 का है, जब उदयनिधि स्टालिन ने “सनातन अबोलिशन कॉन्फ्रेंस” नामक कार्यक्रम में अपने संबोधन में सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारियों से की थी और कहा था कि सिर्फ इसका विरोध करना पर्याप्त नहीं है, इसे पूरी तरह समाप्त करना चाहिए। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कैप्शन था कि क्या यह बयान भारत की 80% आबादी के नरसंहार की मांग जैसा नहीं है?

हाईकोर्ट की टिप्पणियों से स्पष्ट है कि ऐसे बयान संवेदनशील हैं और वे सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकते हैं। अदालत ने मामले में कानूनी जवाबदेही को भी महत्व दिया है।